बीकानेर: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश जारी करते हुए राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राध्यापक उमावि (ग्रेड-1) एवं समकक्ष पद के अधिकारियों (इतिहास विषय) के बंपर तबादले किए हैं। यह आदेश 10 जुलाई 2026 को निदेशक सीताराम जाट द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कर स्वीकृत और जारी किया गया है।
इस वृहद स्थानांतरण सूची के तहत राज्य भर के विभिन्न जिलों में कार्यरत कुल 709 इतिहास प्राध्यापकों को तत्काल प्रभाव से उनके नए पदस्थापन स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
स्थानांतरण आदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस और निर्देश:
संबंधित नियंत्रण अधिकारियों और संस्था प्रधानों को इस स्थानांतरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए कई सख्त निर्देश दिए गए हैं। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:
- ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य: संबंधित कार्मिकों की कार्यमुक्ति (Relieving) और कार्यग्रहण (Joining) केवल विभागीय शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन करवानी होगी।
- समय सीमा: स्थानांतरित कार्मिकों को आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- प्रोबेशनर्स के लिए नियम: जिन कार्मिकों का परिवीक्षाकाल (Probation period) अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा।
- जनगणना/सर्वे ड्यूटी: जो कार्मिक वर्तमान में जनगणना या ओबीसी सर्वे कार्य में कार्यरत हैं, उन्हें प्राधिकृत अधिकारी की सक्षम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही कार्यमुक्त या कार्यग्रहण करवाया जाएगा।
- मातृत्व अवकाश (Maternity Leave): जो कार्मिक मातृत्व अवकाश पर हैं, उन्हें अवकाश अवधि पूर्ण होने के उपरांत पहले कार्यग्रहण करवाया जाएगा और आगामी कार्य दिवस में स्थानांतरित स्थान हेतु कार्यमुक्त किया जाएगा।
- दोहरे पदस्थापन की स्थिति: यदि किन्हीं कारणों से (न्यायालय प्रकरणों को छोड़कर) एक ही पद पर दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो पूर्व में कार्यरत कार्मिक को नियुक्ति अधिकारी कार्यालय हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में (Awaiting Posting Orders) कार्यमुक्त किया जाएगा।
- शहरी पदस्थापन: RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम, नगर परिषद, या नगर पालिका क्षेत्रों में शहरी पदस्थापन स्थानांतरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा।
- अधिशेष की स्थिति: यदि स्थानांतरण वाले स्थान पर पहले से ही कोई उप प्राचार्य/प्राचार्य पद पर पदोन्नत कार्मिक यथावत कार्यरत है, तो उपप्राचार्य को अधिशेष (Surplus) कार्मिक के रूप में ऑनलाइन कार्यग्रहण करवाया जाएगा और स्थानांतरित प्राध्यापक को अनिवार्य रूप से मूल पद पर ऑनलाइन कार्यग्रहण करवाया जाएगा।
- सेवानिवृत्त कार्मिक: यदि सूची में कोई ऐसा कार्मिक शामिल है जिसकी सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या सेवा समाप्ति हो चुकी है, तो उन पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।
विभाग ने सभी संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया है कि वे कार्यमुक्ति के उपरांत अपने नए स्थानांतरित स्थान पर अविलंब कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही और सूचनार्थ शिक्षा विभाग के विभिन्न उच्चाधिकारियों और संबंधित जिला एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है।
फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान व्याख्याताओं के तबादले:
कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा/ग्रेड-1) एवं समकक्ष पद विषय राजनीति विज्ञान (Political Science) के अधिकारियों की भारी-भरकम ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट (IAS) के डिजिटल हस्ताक्षर से स्वीकृत इस आदेश के तहत कुल 655 प्राध्यापकों का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन स्थानों पर किया गया है।
यह सूची विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर लाइव कर दी गई है, जिसमें लाला राम मीणा, पूरण राम, प्रियंका कंवर, इरफान उल हक सहित कुल 655 शिक्षकों के नाम और उनकी नई पोस्टिंग की जगह दी गई है।
