खैरथल-तिजारा: फंवारा सिंचाई सब्सिडी के बदले घूस मांग रहा कृषि पर्यवेक्षक गिरफ्तार

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए किसान की मेहनत की कमाई पर डाका डालने वाले लोक सेवक को बेनकाब किया है । जिला खैरथल-तिजारा की तहसील मुण्डावर के ग्राम पंचायत सिहाली खुर्द में तैनात कृषि पर्यवेक्षक रामस्वरूप यादव को ACB की टीम ने ₹1,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है

सिंचाई सब्सिडी के लिए मांगी थी घूस

मामले के अनुसार, परिवादी संदीप कुमार यादव (33), निवासी सिहाली खुर्द ने दिसंबर 2025 में राजस्थान किसान पोर्टल पर फंवारा पाइप लाइन के अनुदान (सब्सिडी) के लिए अपने परिवार की 5 फाइलें लगाई थीं । इन फाइलों को स्वीकृत करने के बदले कृषि पर्यवेक्षक रामस्वरूप यादव ने प्रति फाइल ₹1,100 की रिश्वत की मांग की थी

डिजिटल पेमेंट के बाद भी कर रहा था परेशान

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी पहले ही ₹2,000 की राशि 12 मार्च 2026 को परिवादी से ‘फोन पे’ (PhonePe) के माध्यम से एक अन्य व्यक्ति जयपाल कुमार के स्केनर पर डलवा चुका था । हालांकि, 31 मार्च 2026 को किसान को प्रति फाइल ₹18,000 का सरकारी अनुदान प्राप्त हो गया, लेकिन कृषि पर्यवेक्षक अपनी शेष रिश्वत राशि ₹2,500 के लिए परिवादी को बार-बार व्हाट्सएप कॉल कर और उसके घर जाकर परेशान कर रहा था

ACB का जाल और गिरफ्तारी का घटनाक्रम

परिवादी की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाड़ी ने जाल बिछाया:

  • मांग सत्यापन (6 अप्रैल 2026): किशनगढ़बास में एक चाय की दुकान पर आरोपी ने परिवादी से वार्ता की और ₹2,000 की मांग को कम कर ₹1,500 तय किया । मौके पर परिवादी ने आरोपी को ₹500 दिए, जिसे आरोपी ने स्वीकार कर लिया ।
  • ट्रैप की कार्रवाई (7 अप्रैल 2026): शेष ₹1,000 की राशि देने के लिए परिवादी ग्राम पंचायत भवन, सिहाली खुर्द पहुंचा । वहां आरोपी रामस्वरूप ने जैसे ही अपने बाएं हाथ से रिश्वत की राशि प्राप्त कर अपनी जींस की पीछे की जेब में रखी, पहले से तैयार ACB टीम ने उसे दबोच लिया ।

वैज्ञानिक साक्ष्यों से पुख्ता हुआ जुर्म

ACB टीम ने आरोपी के हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया, जिससे घोल का रंग गुलाबी हो गया, जो इस बात का प्रमाण था कि उसने फिनोफ्थैलीन पाउडर लगे नोटों को छुआ था । आरोपी की जींस की जेब के धोवन का रंग भी गुलाबी पाया गया

कानूनी कार्रवाई

आरोपी रामस्वरूप यादव (पुत्र सुजाराम यादव, निवासी लक्ष्मीपुरा, जोबनेर) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है । इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व उप अधीक्षक परमेश्वर लाल ने किया, जबकि अग्रिम अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग को सौंपा गया है

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