सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: सरकार ने ट्रांसफर बैन से छूट की अवधि 10 जुलाई तक बढ़ाई

जयपुर: राजस्थान में तबादलों (Transfers) की मांग कर रहे हज़ारों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने पहले तय की गई 5 जुलाई की अंतिम समय-सीमा को आगे बढ़ाते हुए अब इसे 10 जुलाई 2026 तक कर दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, स्थानांतरण पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में छूट की अवधि अब 10 जुलाई तक प्रभावी रहेगी

प्रशासनिक हलचल हुई तेज

तबादलों पर से बैन हटने के बाद से ही राजधानी जयपुर के सचिवालय, मंत्रालय भवन और विभिन्न मंत्रियों के सरकारी आवासों पर कर्मचारियों का भारी जमावड़ा देखा जा रहा था। कर्मचारी अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हैं। अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण प्रशासन में भी गहमागहमी का माहौल था, जिसे अब सरकार ने 5 दिन का अतिरिक्त समय देकर थोड़ा और बढ़ा दिया है।

इन विभागों पर रहेगा पुराना प्रतिबंध शासन सचिव शुचि त्यागी के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कुछ महत्वपूर्ण विभागों को इस छूट से बाहर रखा गया है:

  • शिक्षा विभाग: तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला (Level-3) के अध्यापकों के लिए स्थानांतरण प्रतिबंध अगले आदेशों तक यथावत रहेगा।
  • चिकित्सा विभाग: वर्षा ऋतु में संभावित बीमारियों के मद्देनजर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों पर लगा तबादला प्रतिबंध भी अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगा।

कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी फाइलें अभी प्रक्रियाधीन थीं या जो अपने आवेदन में किसी तकनीकी देरी के कारण परेशान थे। हालांकि, अब कर्मचारियों के पास 10 जुलाई तक का समय है, जिसके भीतर वे अपनी पैरवी और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन श्रेणियों को छूट दी गई है, उनके लिए ही आवेदन मान्य होंगे। अन्य विभागों के कर्मचारी जो पहले से ही इस प्रक्रिया के दायरे में थे, उन्हें अब 10 जुलाई तक अपने आदेशों का इंतज़ार करना होगा।


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