राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: वन स्टेट-वन इलेक्शन: पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ, ओबीसी आयोग की सिफारिशें स्वीकृत

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास, कृषि, श्रम कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और चुनावी सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए

1. ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ के तहत होंगे निकाय और पंचायत चुनाव

प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश में अब आगामी पंचायत राज चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ (एक राज्य-एक चुनाव) की अवधारणा पर कराए जाएंगे। इससे धन, श्रम और समय की बचत होगी तथा विकास कार्यों की गति सुचारू बनी रहेगी। इसके अलावा, 5 अगस्त 2026 को प्राप्त राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की अनुशंसाओं को मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। इससे अब नगरीय निकाय एवं पंचायत राज अधिनियम में एससी, एसटी के साथ-साथ ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिसके बाद सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी

2. कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और फूड पार्क नीतियों का अनुमोदन

कृषि और बागवानी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 का अनुमोदन किया गया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने और विश्वस्तरीय फूड पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 का भी अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत हर जिले में क्लस्टर आधार पर फूड पार्क विकसित किए जाएंगे

3. श्रम कल्याण के नए नियम: काम के घंटे तय और साल में दो बार डीए में संशोधन

श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम, 2026 को स्वीकृति दी गई है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के लिए वैज्ञानिक फार्मूला और कौशल-आधारित वर्गीकरण अपनाया जाएगा।
  • उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता (DA) साल में दो बार (1 अप्रैल और 1 अक्टूबर) संशोधित किया जाएगा।
  • सप्ताह में कार्य के लिए 48 घंटे निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अधिकतम साढ़े दस घंटे प्रतिदिन (विश्राम अंतराल सहित) और सातवां दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा।
  • औद्योगिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम, 2026 को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी और यूनियनों के चुनाव गुप्त मतदान से होंगे।

4. पर्यावरण संरक्षण: ‘ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी’ को मंजूरी

‘मिशन हरियालो राजस्थान’ के तहत हरित क्षेत्र का विस्तार करने के लिए राज्य में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत बंजर, परती और सड़क-नहरों के किनारे ट्री कवर बढ़ाया जाएगा। साथ ही, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं (जैसे सोलर व विंड) को अपनी कुल आवंटित भूमि का 10 प्रतिशत हिस्सा वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखना होगा

5. अन्य प्रमुख निर्णय:

  • हर घर तिरंगा अभियान: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अभियान प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा।
  • विकसित भारत-जी राम जी योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा और आजीविका संवर्धन के लिए वित्तीय वर्ष में 125 दिवस के रोजगार की वैधानिक गारंटी देने वाली इस योजना को हरी झंडी दी गई है।
  • सरकारी कर्मचारी बीमा नियम: इसमें संशोधन से अब राज्य कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक निरंतर बीमा कवरेज मिलेगा।
  • औद्योगिक निवेश: जैसलमेर में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए मैसर्स स्टार सीमेंट और मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट को बड़े पैमाने पर औद्योगिक भूमि के आवंटन की मंजूरी दी गई है।

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