1 मई से बदल गए रसोई गैस के नियम: आपके पास हैं दो कनेक्शन तो होगी कार्रवाई, OTP के बिना नहीं मिलेगी डिलीवरी

देश में 1 मई से घरेलू रसोई गैस के उपयोग को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। यदि आपने समय रहते अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की या नियमों का उल्लंघन किया, तो आपका गैस कनेक्शन बंद किया जा सकता है।

नियमों में बदलाव की मुख्य वजह

तेल कंपनियों ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल और गैस के आयात में आ रही रुकावटों को देखते हुए यह कदम उठाया है। इसका मुख्य उद्देश्य ‘पैनिक बाइंग’ को रोकना, डुप्लीकेट कनेक्शन बंद करना और सब्सिडी वाले सिलेंडरों के अवैध कमर्शियल इस्तेमाल पर लगाम लगाना है।

PNG यूजर्स के लिए कड़ा नियम

  • जिन घरों में पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) की सुविधा मौजूद है, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
  • सरकार दोनों डेटाबेस (LPG और PNG) को आपस में जोड़ रही है ताकि ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान की जा सके।
  • सरेंडर न करने की स्थिति में तेल कंपनियां गैस की सप्लाई रोक देंगी।

बिना ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं मिलेगा सिलेंडर

  • गैस कनेक्शन चालू रखने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है।
  • जिन उपभोक्ताओं ने जून 2025 के बाद से कोई बुकिंग नहीं की है, उन्हें ‘संभावित निष्क्रिय उपयोगकर्ता’ मानकर उनका कनेक्शन तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक वे वेरिफिकेशन नहीं करवाते।

डिलीवरी के लिए OTP हुआ अनिवार्य

  • सिलेंडरों की अवैध बिक्री और जमाखोरी रोकने के लिए अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (OTP) सिस्टम लागू किया गया है।
  • सिलेंडर बुक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डिलीवरी बॉय को बताना अनिवार्य होगा।

ग्राहकों के लिए चेकलिस्ट: तुरंत करें ये काम

  1. ई-केवाईसी करवाएं: तुरंत अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं या आधिकारिक ऐप के जरिए आधार वेरिफिकेशन पूरा करें।
  2. मोबाइल नंबर अपडेट करें: सुनिश्चित करें कि एजेंसी के रिकॉर्ड में आपका चालू मोबाइल नंबर दर्ज है ताकि ओटीपी मिल सके।
  3. आधार लिंकिंग: सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना सुनिश्चित करें।
  4. अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करें: यदि घर में एक से अधिक कनेक्शन या पीएनजी की सुविधा है, तो अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर कर दें।
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