जैसलमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की मोहनगढ़ शाखा के कार्यवाहक प्रबंधक (Acting Branch Manager) विवेक सैन को पुलिस ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में गिरफ्तार कर लिया है । गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बैंक प्रशासन ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित (Suspend) करने के आदेश जारी कर दिए हैं ।
पुराना मामला, अब हुई गिरफ्तारी
विवेक सैन, जो वर्तमान में मोहनगढ़ शाखा में तैनात हैं, पूर्व में चांघन शाखा में बैंकिंग सहायक के पद पर कार्यरत थे । उनके खिलाफ सम पुलिस थाना (जैसलमेर) में मुकदमा संख्या 53 (दिनांक 08.10.2021) दर्ज किया गया था । पुलिस जांच में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उन्हें 17 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया ।

इन गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला
आरोपी मैनेजर के खिलाफ दर्ज केस में निम्नलिखित धाराएं शामिल हैं:
- धारा 420 IPC: धोखाधड़ी ।
- धारा 409 IPC: लोक सेवक द्वारा अमानत में खयानत (गबन) ।
- धारा 120B IPC: आपराधिक साजिश रचना ।
- धारा 66C IT Act: पहचान की चोरी और डिजिटल धोखाधड़ी ।
बैंक एमडी का ‘एक्शन’: सभी डिजिटल एक्सेस ब्लॉक
बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) ने गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत विवेक सैन को उनकी गिरफ्तारी की तारीख (17.04.2026) से ही निलंबित मान लिया है ।
- निलंबन के निर्देश: निलंबन काल के दौरान उनका मुख्यालय जैसलमेर प्रधान कार्यालय रहेगा और उन्हें केवल नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
- तकनीकी प्रतिबंध: एमडी ने आरोपी के MAS कोड को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं । साथ ही, उनकी TCS ID, FIG ID, फसल बीमा ID और KRP ID को भी तुरंत असक्रिय (Deactivate) करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं ।
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