राजस्थान हाईकोर्ट ने AEN विक्रम सिंह लोढ़ी के तबादले पर लगाई रोक, टोंक से जुड़ा मामला

राजस्थान में अधिकारियों के तबादलों से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक में तैनात सहायक अभियंता (AEN) विक्रम सिंह लोढ़ी के तबादले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद संबंधित अधिकारी को फिलहाल तबादले से राहत मिली है। मामला टोंक में उनकी तैनाती और जारी किए गए तबादला आदेश से जुड़ा बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, AEN विक्रम सिंह लोढ़ी के तबादले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तबादला आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया। इसके बाद अब संबंधित विभागीय आदेश पर फिलहाल अमल नहीं किया जा सकेगा।

तबादला आदेश को दी गई थी चुनौती

मामले में तबादले की प्रक्रिया और जारी आदेश को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से अदालत का रुख किया गया। याचिका में तबादले से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों को अदालत के सामने रखा गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए तबादला आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब संबंधित विभाग और अधिकारियों को अदालत के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष संबंधित पक्षों का पक्ष भी रखा जाएगा।

विभागीय स्तर पर फैसले का असर

AEN जैसे तकनीकी पदों पर तैनात अधिकारियों के तबादले का सीधा असर संबंधित विभाग के कामकाज पर पड़ता है। ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से तबादले पर रोक लगाए जाने के बाद टोंक जिले में विभागीय स्तर पर भी इस मामले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते विक्रम सिंह लोढ़ी के तबादले पर रोक प्रभावी रहेगी। आगे की सुनवाई में अदालत मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और विभागीय पक्ष पर विचार करेगी। अंतिम निर्णय आने तक तबादले को लेकर स्थिति हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी।


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