राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट

जयपुर: राजस्थान में सेना अपनी चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल, जेल प्रहरी और वनरक्षक के पदों पर होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों के लिए सीधा और सुगम रास्ता तैयार कर दिया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अब इन तीनों प्रमुख विभागों की भर्तियों में 10% पद अग्निवीरों के लिए पूरी तरह आरक्षित होंगे। इसके साथ ही उन्हें ऊपरी आयु सीमा में भी 5 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी

नियमों में संशोधन और पृष्ठभूमि

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शुरुआती चरण में राज्य सरकार ने इन भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 2% आरक्षण और परीक्षा का प्रावधान तय किया था। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस मसौदे पर आपत्ति जताए जाने और उच्च स्तर पर कई दौर के पत्राचार व विचार-विमर्श के बाद नियमों में बदलाव किया गया। विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 10% करने, बिना परीक्षा के सीधी नियुक्ति और आयु सीमा में 5 साल की छूट देने के प्रावधानों को अंतिम रूप दिया है। प्रदेश में आचार संहिता समाप्त होने के बाद इन नए नियमों को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

गौरतलब है कि भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी सेवाएं दी हैं, और अब कई अग्निवीरों के चार साल का कार्यकाल पूरा होने के करीब है। ऐसे समय में राजस्थान सरकार का यह कदम उन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करने के बाद अब राज्य स्तर पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं।


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