अजमेर: प्यार का काला सच! शादी का झांसा देकर महिला से रेप और 11 लाख की ठगी, नसीराबाद में FIR दर्ज

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अजमेर: राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ विश्वासघात और आर्थिक ठगी का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक शख्स ने शादी का झांसा देकर महिला का वर्षों तक शारीरिक शोषण किया और व्यापार के नाम पर उससे लाखों रुपये भी हड़प लिए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

2018 में शुरू हुई थी जान-पहचान और दोस्ती

पुलिस रिकॉर्ड और दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता जयपुर की रहने वाली है और उसकी उम्र करीब 41 वर्ष है। उसकी मुलाकात साल 2018 में नसीराबाद निवासी ओमप्रकाश रामनानी से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और आरोपी ने महिला को प्रेम जाल में फंसा लिया था। आरोपी ओमप्रकाश ने महिला को शादी का पक्का भरोसा दिया था और उसे अपने पहले पति से कानूनी रूप से तलाक लेने के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया था। महिला ने आरोपी के वादों पर यकीन कर लिया और अपने पहले पति से संबंध विच्छेद कर लिया था। इसके बाद आरोपी शादी का झांसा देकर लगातार महिला का शारीरिक शोषण करता रहा था।

व्यापार के नाम पर 11 लाख की ठगी और विश्वासघात

यह मामला केवल शारीरिक शोषण तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें एक सुनियोजित आर्थिक धोखाधड़ी भी शामिल है। साल 2023 में आरोपी ओमप्रकाश ने नसीराबाद के दिलवाड़ी चौराहे पर ‘राज रसोई’ (डमी नाम) नामक एक रेस्टोरेंट खोलने की योजना महिला के सामने रखी थी। महिला ने आरोपी की बातों में आकर रेस्टोरेंट के निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं के लिए अपनी जमा पूंजी से लगभग 11 लाख रुपये की नकद राशि उसे सौंप दी थी।

आरोप है कि जब रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया, तो ओमप्रकाश ने बड़ा विश्वासघात किया। उसने रेस्टोरेंट का पंजीकरण महिला के नाम पर करने के बजाय अपने पिता अशोक रामनानी के नाम पर करवा लिया था। जब महिला ने अपने पैसे और मालिकाना हक के बारे में सवाल किए, तो उसे जान से मारने की धमकियां दी जाने लगीं थीं।

मारपीट और पुलिस केस वापस लेने का बनाया दबाव

पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया, तो 3 नवंबर 2025 को आरोपी और उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट की थी। उस समय पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में पाबंद किया था। हालांकि, कुछ समय बाद आरोपी ने फिर से माफी मांगकर और शादी का नाटक कर महिला को बहला लिया था और उसे अपनी पहली पुलिस शिकायत वापस लेने पर मजबूर किया था। इसके बाद 13 फरवरी 2026 को आरोपी ने अजमेर के एक होटल में फिर से महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और अंत में 25 फरवरी को उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था।

इन गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है FIR

नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी ओमप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने एफआईआर संख्या 0077/2026 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं को शामिल किया है:

  • धारा 69 BNS: शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना।
  • धारा 308(2) BNS: आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी।
  • धारा 115(2) BNS: जानबूझकर मारपीट और चोट पहुंचाना।

पुलिस अब पीड़िता के बैंक ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है ताकि 11 लाख रुपये के लेनदेन के पुख्ता सबूत जुटाए जा सकें। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

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