सपोटरा में महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट और लूटपाट, 4 लोगों पर मामला दर्ज

करौली/सपोटरा: जिले के सपोटरा थाना क्षेत्र के रानीपुरा गाँव में एक महिला और उसकी बेटी के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़िता ममता मीणा ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि 17 जुलाई 2026 की सुबह कुछ नामजद आरोपियों ने उनके घर में घुसकर न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि घर में रखे नकदी और जेवरात भी लूट लिए

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता ममता मीणा ने पुलिस को बताया कि 17 जुलाई 2026 की शाम को वे अपने घर पर घरेलू कार्य कर रही थीं। इसी दौरान श्रीलाल पुत्र बद्री, शिवकेश उर्फ नाहरसिंह पुत्र श्रीलाल, रामधनी पत्नी श्रीलाल और विजय लक्ष्मी उर्फ पप्पी पत्नी शिवकेश ने लाठी-डंडों से लैस होकर उनके कमरे में प्रवेश किया। आरोपियों ने पीड़िता के साथ गाली-गलौज की और विरोध करने पर लात-घूंसों व डंडों से बुरी तरह मारपीट की

बेटी को भी नहीं बख्शा, लूटे 50 हजार रुपये

पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब उनकी बच्ची उन्हें बचाने आई, तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। आरोपियों ने पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए और उनकी बेटी के पैरों को पकड़कर घसीटा। इस दौरान आरोपियों ने घर में रखे बक्से से 50,000 रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात निकाल लिए। घटना के बाद आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया, जिसके बाद पीड़िता अपने पीहर पीलोदापुरा में जाकर रहने लगी।

विधवा मां की नाबालिग बेटी से की बर्बरता

इस मामले मे एक वीडियो और सामने आया है। जिसमे पीडित महिला का देवर और अन्य लोग 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के बर्बरतापूर्ण पेश आ रहे है। पहले बालिका को घसीटकर ले जाया जाता है। फिर बालिका के साथ हाथापाई और लाठी से बालिका को पीट जा रहा है। पीडिता के अनुसार जब यह घटना हो रही थी तो उसके मासूम बेटे ने छुपकर और डरकर यह वीडियो बनाया। पीडिता का आरोप है पुलिस ने आरोपियों से मिलीभगत कर ली है और बेटी की बर्बरता की धारा नही जोडी है साथ ही मेरे पीहर पक्ष के लोगो को पुलिस परेशान कर रही है।

पुलिस की कार्यवाही

पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट पहले सपोटरा थाने में पेश की थी, लेकिन तब मामला दर्ज नहीं किया गया था। जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक, करौली को शिकायत की। पुलिस ने ममता मीणा की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं (115(2), 126(2), 74, 351(2), 352, 303(2)) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच मुख्य आरक्षी गजराज सिंह को सौंपी गई है


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