JJM घोटाला: एसीबी की रिमांड में पूर्व मंत्री महेश जोशी, मुख्य दलाल संजय बड़ाया विदेश भागा

राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान हुए 960 करोड़ रुपये के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली से रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद, अब पूर्व मंत्री महेश जोशी एसीबी की गिरफ्त में हैं और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं।

मास्टरमाइंड संजय बड़ाया थाईलैंड फरार

ACB की पूछताछ में इस घोटाले के तार विदेश तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड और मुख्य दलाल संजय बड़ाया (Sanjay Badaya) गिरफ्तारी के डर से थाईलैंड भाग गया है। सूत्रों के मुताबिक, संजय बड़ाया इस पूरे घोटाले की अहम कड़ी है और वह पूर्व मंत्री महेश जोशी व रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल, दोनों का बेहद करीबी माना जाता है।

संजय बड़ाया की भूमिका:

  • पैसों के लेन-देन का प्रबंधन करना।
  • अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में दलाली करना।
  • अपने चहेते लोगों को PHED विभाग में लगवाना।
  • टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करवाकर ठेके दिलवाना।

ACB की टीम को भनक लगने से पहले ही वह एक शादी में शामिल होने के बहाने थाईलैंड भाग गया। अब एसीबी उसके भारत लौटते ही उसे गिरफ्तार करने की तैयारी में है।

कैसे हुआ 960 करोड़ का फर्जीवाड़ा?

साल 2023 में दर्ज हुए इस मुकदमे में जांच एजेंसियों ने पाया कि मंत्री रहते हुए महेश जोशी ने टेंडर प्रक्रिया में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाईं। ‘मैसर्स गणपति ट्यूबवेल’ और ‘मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल’ को नियमों के विपरीत जाकर करोड़ों के टेंडर बांटे गए। इन दोनों कंपनियों ने इरकॉन इंटरनेशनल (Ircon International) के फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर गैर-कानूनी तरीके से ये टेंडर हासिल किए थे। एसीबी इन दोनों कंपनियों के मालिकों सहित अब तक 11 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है।

महेश जोशी से ACB पूछ रही ये 3 सवाल

एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता के अनुसार, महेश जोशी से गहन पूछताछ जारी है। एसीबी की टीम मुख्य रूप से इन तीन सवालों के जवाब तलाश रही है:

  1. पैसे का ठिकाना: घोटाले का पैसा कहां गया और उसे कहां ठिकाने लगाया गया है?
  2. पद का दुरुपयोग: टेंडर प्रक्रिया में किस प्रकार की शिकायतें थीं और पद का दुरुपयोग कैसे किया गया?
  3. वित्तीय लेन-देन: संजय बड़ाया और अन्य फरार आरोपियों के साथ वित्तीय लेन-देन की क्या व्यवस्था थी?
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