आधी रात से महंगा हुआ सोना-चांदी; सरकार ने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी, अब 15% तक लगेगा टैक्स

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सोने, चांदी और अन्य मूल्यवान धातुओं पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) में भारी बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा 12 मई 2026 को जारी किए गए दो प्रमुख नोटिफिकेशन (No. 15/2026-Customs और No. 16/2026-Customs) के अनुसार, ये नई दरें 13 मई 2026 से प्रभावी हो गई हैं

क्या हुआ बदलाव?

सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) और कृषि बुनियादी ढांचा एवं विकास उपकर (AIDC) की दरों में संशोधन किया है, जिससे प्रभावी ड्यूटी अब लगभग 15% तक पहुँच गई है:

  • बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD): नोटिफिकेशन के अनुसार, सोने और चांदी पर मूल सीमा शुल्क को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है ।
  • AIDC में वृद्धि: प्रभावी करों को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त उपकर (Cess) लगाया गया है, जिससे कुल प्रभावी ड्यूटी अब 15% हो गई है (जो पहले लगभग 6% थी)।
  • प्रभावी तिथि: ये सभी बदलाव 13 मई 2026 से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं ।

किन चीजों पर पड़ेगा असर?

यह नई ड्यूटी दरें न केवल सोने और चांदी की ईंटों पर, बल्कि कई अन्य उत्पादों पर भी लागू होंगी:

  • ज्वेलरी फाइंडिंग्स (Jewellery Findings): सोने, चांदी और प्लैटिनम से बने छोटे हुक, क्लैप्स और पिन आदि पर अब 5% से 5.4% तक की नई दरें लागू होंगी ।
  • कीमती धातुओं वाले उत्पाद: ‘स्पेंट कैटलिस्ट’ (Spent Catalyst) और राख जिसमें कीमती धातुएं हों, उन पर भी 10% की दर से शुल्क लगेगा ।
  • प्लैटिनम और अन्य धातुएं: प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर 5.4% की दर तय की गई है ।

सरकार का उद्देश्य

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय ‘जनहित’ में लिया गया है ताकि कीमती धातुओं के अनावश्यक आयात को नियंत्रित किया जा सके और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके । इस फैसले के बाद सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तत्काल उछाल आने की संभावना है, जिससे आम ग्राहकों के लिए आभूषण खरीदना अब और महंगा हो जाएगा।

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