15 नवंबर 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का राज्य सरकार का संकल्प; हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बदली गई आरक्षण की तारीखें

जयपुर: राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी की नई तारीखें घोषित कर दी गई हैं। पहले यह लॉटरी 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित थी, जिसे स्थगित कर अब नई तिथियां निर्धारित की गई हैं

नियोजित तारीखों का विवरण:

विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार:

  • जिला स्तर (जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य): आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी।
  • उपखंड स्तर (सरपंच और वार्ड पंच): आरक्षण लॉटरी 18 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी।

विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां और कार्रवाई समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

15 नवंबर 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

विभागीय आदेश के अनुसार, माननीय हाईकोर्ट के 20 जुलाई 2026 के आदेश के क्रम में राज्य सरकार ने नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी करने का संकल्प लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए प्रतिवेदन के तहत चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे— प्रथम चरण में नगरीय निकायों के चुनाव और इसके बाद द्वितीय चरण में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। इसी क्रम में अब पंचायत राज संस्थाओं के लिए आरक्षण प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है


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