पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग और आपूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब उपभोक्ताओं को एक गैस सिलेंडर की डिलीवरी मिलने के 21 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने की अनुमति होगी। ऑयल कंपनियों ने अपने बुकिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है ताकि 21 दिन की अवधि पूरी होने से पहले कोई भी नई बुकिंग स्वीकार न की जाए। यह नियम शुक्रवार से प्रभावी हो गया है और सभी गैस एजेंसी संचालकों को इसकी सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएसी (DAC) कोड के बिना नहीं मिलेगी डिलीवरी
हाड़ौती कोटा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अनुसार, अब सुरक्षा के लिहाज से ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) को अनिवार्य कर दिया गया है। जब उपभोक्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से गैस सिलेंडर की बुकिंग करेंगे, तो उनके पास एक ओटीपी (OTP) की तरह डीएसी कोड मैसेज के माध्यम से आएगा। सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी मैन को यह कोड देना अनिवार्य होगा। बिना इस कोड के सिस्टम में डिलीवरी को पूर्ण नहीं माना जाएगा और न ही सिलेंडर उपभोक्ता को सौंपा जा सकेगा।
ई-केवाईसी (e-KYC) और बुकिंग अंतराल के पीछे का कारण
एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने बताया कि अब सभी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना भी अनिवार्य है। पहले दोबारा बुकिंग का अंतराल लगभग 15 दिन का था, जिसे अब बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है। यह निर्णय वैश्विक भू-राजनीतिक हालातों को देखते हुए और देश में गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके साथ ही, व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के उपयोग को लेकर भी नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोका जा सके।
आपूर्ति पर्याप्त, दुरुपयोग करने वालों पर होगी कार्रवाई
ऑयल कंपनियों ने उपभोक्ताओं के बीच किसी भी प्रकार के भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। बाजार में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति निरंतर जारी है। हालांकि, कंपनियों ने अपील की है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए न किया जाए। यदि कोई उपभोक्ता या संचालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रमुख बदलाव: एक नजर में (Quick Summary)
| नियम/बदलाव | नया प्रावधान |
| बुकिंग अंतराल | पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद ही नई बुकिंग संभव। |
| डिलीवरी सत्यापन | DAC (ओटीपी) देना अनिवार्य होगा। |
| ई-केवाईसी | सभी गैस उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य। |
| उद्देश्य | आपूर्ति सुनिश्चित करना और दुरुपयोग रोकना। |
