करौली में शीतलहर का कहर: कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कल का अवकाश घोषित, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

करौली, उत्तर भारत सहित राजस्थान में जारी कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए करौली जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नीलाभ सक्सेना ने जिले के कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यालयों में 13 जनवरी 2026 का अवकाश घोषित कर दिया है।

कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश

जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि:

  • इन पर लागू: जिले के समस्त सरकारी और गैर-सरकारी (Private) स्कूलों के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए।
  • स्टाफ के लिए निर्देश: यह अवकाश केवल छोटे बच्चों के लिए है। विद्यालय का समस्त शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा।
  • पालना की अनिवार्यता: सभी संस्था प्रधानों को आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अवहेलना करने पर दर्ज होगा मामला

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी निजी या सरकारी विद्यालय उक्त अवधि में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल संचालित करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के कड़े प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

करौली में पिछले कुछ दिनों से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अभिभावकों में चिंता बनी हुई थी। इस आदेश के बाद प्राथमिक स्तर के बच्चों को भीषण ठंड से बड़ी राहत मिली है।

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