Expose Now विशेष रिपोर्ट:- PHED में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IAS सक्षम गोयल और RAS अरविंद सारस्वत के बीच बंटे विभाग के अहम काम, आदेश जारी

-भ्रष्टाचार की जांच, मॉनिटरिंग व CMO संदर्भ संभालेंगे IAS सक्षम गोयल तथा संस्थापन, कानूनी मामले और लोकायुक्त से जुड़े मामले देखेंगे RAS अरविंद सारस्वत

जयपुर। राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कार्यप्रणाली को गति देने के लिए संयुक्त शासन सचिवों के मध्य कार्यों का नए सिरे से आवंटन किया गया है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा द्वारा जारी आदेश के तहत IAS अधिकारी सक्षम गोयल को संयुक्त शासन सचिव-प्रथम और RAS अधिकारी अरविंद सारस्वत को संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय के रूप में पदभार व जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए विभाग ने दोनों अधिकारियों के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से विभाजित किया है।

  1. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम (सक्षम गोयल, IAS) का कार्यक्षेत्र:
    IAS सक्षम गोयल को विभाग की उच्चस्तरीय योजनाओं, विजिलेंस, और महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग से जुड़े मामले सौंपे गए हैं:

-अनुशासनात्मक एवं शिकायत निवारण: राजपत्रित (Gazetted) अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित सभी मामले।

-राजस्व एवं बजट घोषणाएं: राजस्व प्राप्ति, गैर-राजस्व पेयजल (Non-Revenue Water – NRW) की मॉनिटरिंग, राज्य बजट घोषणाएं तथा मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाओं का क्रियान्वयन।

-CMO एवं वीआईपी संदर्भ: मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही, वीआईपी संदर्भ व मीडिया/समाचार पत्रों की खबरों (Paper Cuttings) पर संज्ञान।

आईटी एवं प्रोजेक्ट ट्रैकिंग: CMIS, MJMS, RAJ UNNATI, विभिन्न प्रोजेक्ट्स एवं फ्लैगशिप योजनाओं (Schemes) की मॉनिटरिंग।

-उच्चस्तरीय समन्वय: मुख्य सचिव स्तर की बैठकें, अन्तर्विभागीय बैठकें, राजस्थान संपर्क पोर्टल के प्रकरण तथा संसद (लोकसभा व राज्यसभा) से जुड़े प्रश्न व विविध विषय।

  1. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय (अरविंद सारस्वत, RAS) का कार्यक्षेत्र: RAS अरविंद सारस्वत को विभागीय संस्थापन, सेवा नियम, वैधानिक और विधिक प्रक्रियाओं का जिम्मा सौंपा गया है:

-संस्थापन (Establishment) एवं कार्मिक मामले: राजपत्रित अधिकारियों के संस्थापन मामले तथा अराजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों के संस्थापन, उनके विरुद्ध शिकायतें एवं अनुशासनात्मक कार्यवाहियां।

-सेवा नियमों में संशोधन: राजस्थान सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (पब्लिक हेल्थ ब्रांच) रूल्स-1968 एवं राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वा. शाखा) रूल्स-1967 में संशोधन संबंधी कार्य।

कोर्ट व लीगल मैटर्स: विभाग से जुड़े सभी कानूनी प्रकरण, कोर्ट अवमानना (Contempt) के मामले और भूमि अवाप्ति (Land Acquisition) से संबंधित मामले।

-जवाबदेही व निगरानी संस्थाएं: जन लेखा समिति (PAC), लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, सूचना का अधिकार (RTI) और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2011 से संबंधित मामले।

विधानसभा एवं नवाचार: विधानसभा प्रश्न, आश्वासन, प्रश्न संदर्भ समिति, याचिका समिति तथा रसायनज्ञ शाखा, नवाचार (Innovation) व TIMES (Tour, Inspection, Monitoring & Evaluation System) अनुभाग का कार्य।

प्रशासनिक गलियारों में इस कार्य विभाजन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जहां राजपत्रित अधिकारियों की जांच और मुख्यमंत्री स्तर की प्राथमिकताओं की कमान सीधे IAS अधिकारी के पास रहेगी, वहीं दूसरी तरफ विभागीय सेवा नियमों में बदलाव, कोर्ट केसों के निस्तारण और लोकायुक्त व विधानसभा से जुड़ी जवाबदेही को आरएएस स्तर पर केंद्रित किया गया है। इससे विभाग में पारदर्शिता और लंबित फाइलों के निस्तारण में तेजी आने की संभावना है।

ब्यूरो रिपोर्ट, Expose Now


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