कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा अजमेर द्वारा जारी एक निलंबन आदेश के तहत, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेल की डांग, मीठा बेरा, खरेखड़ी (अजयसर), ब्लॉक अजमेर ग्रामीण की लेवल-1 अध्यापिका श्रीमती सुमन देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

आदेश के अनुसार, शिक्षिका पर आरोप है कि उन्होंने शैक्षणिक व्यवस्था लगवाने के संबंध में कूटचित (फर्जी) एवं मिथ्या आदेश प्रस्तुत किए और उनके माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। उनके इस कृत्य को गंभीर कदाचार मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
निलंबन काल के दौरान सुमन देवी का मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भिनाय (जिला-अजमेर) रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। इस संबंध में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग सहित विभिन्न संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतियां प्रेषित कर दी गई हैं।