जयपुर: अजमेर केंद्रीय कारागृह में पदस्थापित कारापाल सद्दाम हुसैन को बंदियों के साथ निषिद्ध (प्र प्रतिबंधित) सामग्री का उपयोग करने और जेल के बाहर के व्यक्तियों से संपर्क रखने के गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। महानिदेशक, कारागार राजस्थान अशोक राठौड़ ने राजस्थान सिविल सेवाएं नियम, 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निलंबन आदेश जारी किए हैं।
श्रीगंगानगर मुख्यालय किया गया तय
जारी आदेशों के अनुसार, कारापाल सद्दाम हुसैन के खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है। जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय केंद्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर निर्धारित किया गया है।
बंदी का ट्रांसफर और सिविल लाइन्स थाने में FIR दर्ज
इस पूरे प्रकरण में आगे की सख्त कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
- केंद्रीय कारागृह अजमेर में निरुद्ध बंदी सैयद तौसीफ चिश्ती को सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से केंद्रीय कारागृह भरतपुर स्थानांतरित कर दिया गया है।
- इस पूरे मामले को लेकर अजमेर के पुलिस थाना सिविल लाइन्स में एफआईआर (FIR) दर्ज करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
