हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के लेवल-2 के अभ्यर्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सरकार बनाम नमोनारायण शर्मा मामले में दिए गए फैसले की पालना में प्रार्थी अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा ने सोमवार को कौशल्या जाट व अन्य की याचिकाएं मंजूर करते हुए यह निर्देश दिए।
संशोधित परिणाम और नियुक्ति का विवाद
मामला हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, उर्दू सहित अन्य विषयों के अभ्यर्थियों से जुड़ा है। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि 16 दिसंबर 2022 को लेवल-2 के 27 हजार पदों पर भर्ती निकाली गई थी। भर्ती की उत्तर कुंजी को लेकर विवाद हुआ और हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
संशोधित परिणाम में प्रार्थियों के ज्यादा अंक आए, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार बनाम नमोनारायण शर्मा मामले में समान परिस्थिति वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए कहा है। इस भर्ती में 1647 पद अब भी खाली हैं, इसलिए प्रार्थियों को भी नियुक्ति दी जाए।
