राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बड़ा बदलाव: अब 21 साल से कम उम्र के युवाओं को नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए संचालित ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना’ के नियमों में एक बड़ा और अहम बदलाव किया है। राज्य सरकार ने अब योजना के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित कर दी है। इससे पहले कम उम्र के स्नातक युवा भी इसके पात्र थे, लेकिन सरकार के नए दृष्टिकोण के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं को ‘वास्तविक बेरोजगार’ की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।

नए नियमों का गणित: किसे मिलेगा फायदा और कौन होगा बाहर?

कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के आयुक्त ऋषभ मंडल द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह बदलाव केवल नए आवेदनों पर लागू होगा।

  • न्यूनतम आयु: अब 21 वर्ष अनिवार्य है।
  • अधिकतम आयु: सामान्य वर्ग के लिए 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग (SC/ST, महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर) के लिए 35 वर्ष यथावत रखी गई है।
  • पुराने लाभार्थी सुरक्षित: जो युवा पहले से ही इस योजना से जुड़े हैं और भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, उन पर इस नियम का असर नहीं होगा। उन्हें उनके 2 साल की तय अवधि तक लाभ मिलता रहेगा।

भत्ता राशि और इंटर्नशिप की शर्तें

योजना के तहत पात्र पुरुषों को 4000 रुपये और महिलाओं, ट्रांसजेंडर व विशेष योग्यजनों को 4500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। भत्ते के बदले लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे की अनिवार्य इंटर्नशिप करनी होती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में नवंबर-दिसंबर 2025 तक की बकाया राशि जारी कर दी गई है।

मई में लॉन्च होगा ‘ईईएमएस 2.0’ पोर्टल

तकनीकी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार पुराने EEMS 1.0 पोर्टल को बंद कर रही है। इसकी जगह मई 2026 में नया 2.0 पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस नए पोर्टल की खासियतें निम्नलिखित होंगी:

  1. नए जिलों का समावेश: राजस्थान के नवगठित जिलों के युवा अब अपने संबंधित जिलों के विकल्प चुन सकेंगे।
  2. सुगम आवेदन प्रक्रिया: पोर्टल को अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है ताकि आवेदन और वेरिफिकेशन में कम समय लगे।
  3. पारदर्शिता: भत्ते के स्टेटस और उपस्थिति (Attendance) की निगरानी और भी सख्त व डिजिटल होगी।

अधिकारियों का पक्ष

दौसा के जिला रोजगार अधिकारी श्याम लाल शर्मा के अनुसार, पोर्टल अपडेशन का कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने पुष्टि की कि अब 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले स्नातक युवा ही नए सिरे से आवेदन कर सकेंगे। अकेले दौसा जिले में वर्तमान में लगभग 13 हजार युवा इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश में यह संख्या करीब 2 लाख है।

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