जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय (RU), जयपुर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राजकीय, निजी और स्वायत्तशासी (Autonomous) महाविद्यालयों के लिए प्रवेश नीति एवं दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं । आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी यह प्रवेश नीति आधिकारिक वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई है ।
विश्वविद्यालय ने 16 जून 2026 को जारी इस अधिसूचना में महाविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया, विद्यार्थियों के पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन को लेकर सख्त हिदायत दी है। नियमों की अनदेखी या लापरवाही पर कॉलेजों के खिलाफ भारी आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है ।
ABC/APAAR ID और ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों का पंजीकरण (CSV File Upload) विश्वविद्यालय पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा । इस प्रक्रिया से जुड़ी अहम बातें निम्नलिखित हैं:
- पंजीकरण की तिथि: विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने की समयावधि 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक निर्धारित की गई है ।
- ABC ID अनिवार्य: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के निर्देशों के तहत प्रत्येक छात्र-छात्रा के लिए www.abc.gov.in पर अपनी ABC ID/APAAR ID बनाना आवश्यक है ।
- नामांकन पर रोक: ABC ID/APAAR ID के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी का नामांकन व परीक्षा फॉर्म भरा जाना सम्भव नहीं होगा ।
- दस्तावेजों में एकरूपता: छात्रों के आधार कार्ड में अंकित नाम उनकी अर्हकारी परीक्षा (10वीं, 12वीं या स्नातक) की अंकतालिका के समान होना चाहिए।
- पूरी जानकारी के लिए PDF देखें-
कॉलेजों की लापरवाही पर भारी जुर्माना
विश्वविद्यालय ने कॉलेजों द्वारा छात्रों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करते समय होने वाली गलतियों पर सख्त रुख अपनाया है:
- महाविद्यालयों द्वारा अपलोड की जाने वाली CSV File में विद्यार्थी का नाम, माता-पिता का नाम और जन्म तिथि 10वीं/12वीं/स्नातक की मार्कशीट के अनुसार केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए ।
- यदि महाविद्यालय इस जानकारी में लापरवाही करते हैं, तो संशोधन के लिए महाविद्यालय पर 20,000 रुपये और प्रति विद्यार्थी 5,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित किया जाएगा ।
- इसके अलावा, यदि कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए किन्हीं भी निर्देशों (बिंदु 1 से 20) का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर प्रति पाठ्यक्रम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या सम्बद्धता विच्छेद (Disaffiliation) की कार्रवाई की जा सकती है ।
दस्तावेज सत्यापन और डिजिटल माइग्रेशन
प्रवेश के समय दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं:
- बोर्ड की मान्यता: स्नातक (NEP के तहत प्रथम सेमेस्टर) में विद्यार्थियों को प्रवेश तभी मिलेगा जब उनकी 12वीं कक्षा “Board of Secondary Education Rajasthan, Ajmer” या “Council of Boards of School Education in India, Delhi” से मान्यता प्राप्त हो ।
- मूल माइग्रेशन अनिवार्य: नामांकन आवेदन पत्र के साथ 10वीं, 12वीं/स्नातक की अंकतालिकाओं की प्रति और मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (Original Migration Certificate) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा । इसके बिना पोर्टल पर सत्यापन करने पर इसे कॉलेज की गम्भीर लापरवाही माना जाएगा ।
- डिजिटल माइग्रेशन: डिजिटल लॉकर या ई-मेल से प्राप्त माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मान्य होगा, बशर्ते छात्र 100 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (Undertaking) दे कि उसने कहीं और प्रवेश नहीं लिया है ।
- विदेशी छात्र: विदेशी बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश से पहले अधिष्ठाता छात्र कल्याण (DSW) से स्वीकृति और UGC से समकक्षता प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा ।
- रिकॉर्ड कीपिंग: NEP के अन्तर्गत प्रवेशित विद्यार्थी का सात वर्षों तक का समस्त रिकार्ड सुरक्षित रखना महाविद्यालय के लिए अनिवार्य है।

फीस का विवरण
सत्र 2026-27 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नामांकन और पात्रता शुल्क इस प्रकार हैं:
- नामांकन शुल्क (Enrollment Fee): 450/- रुपये ।
- पात्रता शुल्क (Eligibility Fee): 450/- रुपये (यह शुल्क राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से आने वाले विद्यार्थियों के लिए है) ।
- विलंब शुल्क (Late Fee): परिणाम घोषित होने के बाद नामांकन/पात्रता के लिए 790/- रुपये विलंब शुल्क देय होगा ।