मोटर व्हीकल एक्ट: कोर्ट में चालान चुनौती देना हुआ महंगा, अब 50% राशि जमा करना जरूरी

चित्तौड़गढ़: केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए हालिया संशोधनों ने यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में वाहन मालिकों के लिए अदालत का रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी चालानी कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती देने से पहले वाहन स्वामी को चालान राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। इस कड़े नियम के लागू होने के बाद से चित्तौड़गढ़ में अदालत में चालान चुनौती देने के मामलों में भारी गिरावट आई है।

कोर्ट जाने से पहले जमा करानी होगी आधी राशि

राजपत्र में 20 जनवरी 2026 को प्रकाशित इस नए संशोधन के तहत, यदि कोई वाहन चालक आरटीओ या पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट है, तो वह अदालत में अपील कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे चालान राशि का आधा हिस्सा पहले सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। यदि यह राशि जमा नहीं होती है, तो न्यायालय उस याचिका को स्वीकार ही नहीं करेगा। इसी डर और कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए अब वाहन चालक पूरी चालान राशि जमा करना ही मुनासिब समझ रहे हैं, जिसके कारण 20 जनवरी के बाद से जिले में एक भी नया मामला अदालत नहीं पहुंचा है।

‘नो ट्रांजैक्शन’ लॉक और सख्त प्रावधान

नए नियमों में लापरवाही बरतने वालों के लिए ‘नो ट्रांजैक्शन’ (No Transaction) श्रेणी का प्रावधान किया गया है। यदि निर्धारित अवधि में चालान का भुगतान नहीं किया जाता है या कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है, तो परिवहन विभाग के पोर्टल पर संबंधित वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद जब तक चालान का निपटारा नहीं होता, आरटीओ से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो सकेगा। साथ ही, पुलिस और अधिकृत अधिकारियों को इन वाहनों को जब्त करने का भी पूरा अधिकार दे दिया गया है।

चालान निपटारे के लिए समय-सीमा

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, विवाद निपटारे की प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है:

  • 30 दिन: चालान के भुगतान या निपटारे के लिए निर्धारित समय सीमा।
  • 30 दिन (अपील): सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य खारिज करने पर आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर चालान का भुगतान अनिवार्य।
  • 15 दिन (अतिरिक्त): भुगतान न करने पर अगले 15 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक या वास्तविक भुगतान अनिवार्य।

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