करौली: मकर संक्रांति पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, जिला कलेक्टर ने वर्ष 2026 के लिए घोषित किए दो स्थानीय अवकाश

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करौली, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर करौली जिले के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने त्यौहार की महत्ता को देखते हुए जिले में स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने वर्ष 2026 के लिए दो स्थानीय अवकाशों के आदेश जारी किए हैं।

इन दो तारीखों पर रहेगा अवकाश

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में निम्नलिखित दो दिनों पर स्थानीय सार्वजनिक अवकाश रहेगा:

  1. 14 जनवरी (बुधवार): मकर संक्रांति के अवसर पर।
  2. 20 नवंबर (शुक्रवार): देवउठनी एकादशी एवं अंजनी माता मेला के उपलक्ष्य में।

इन आदेशों के तहत जिले के समस्त सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा।

महाविद्यालयों में भी छुट्टी की घोषणा

जिला कलेक्टर के आदेश के क्रम में राजकीय पीजी महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य रफीक अहमद ने भी संस्थानों में एक दिन के अवकाश की आधिकारिक घोषणा की है। प्राचार्य द्वारा अधिकृत यह अवकाश निम्नलिखित संस्थानों पर लागू होगा:

  • राजकीय पीजी महाविद्यालय, करौली
  • राजकीय कृषि महाविद्यालय, करौली
  • नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय, कटकड़ गाँव

श्रद्धा और उल्लास का पर्व

मकर संक्रांति पर करौली जिले में दान-पुण्य और पतंगबाजी का विशेष उत्साह रहता है। प्रशासन द्वारा अवकाश घोषित किए जाने से कर्मचारी और विद्यार्थी परिवार के साथ पर्व का आनंद ले सकेंगे। वहीं, नवंबर में होने वाले अंजनी मेले के लिए भी अभी से स्थानीय अवकाश तय कर दिया गया है।


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