राजस्थान में सरंपच, प्रधान और जिला प्रमुख का मानदेय बढ़ा, जानें अब कितनी मिलेगी सैलरी

राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान की गई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाते हुए मानदेय (Honorarium) में बढ़ोतरी की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के जनप्रतिनिधियों में हर्ष की लहर है।

किसे कितनी मिलेगी राहत? (पुरानी बनाम नई दरें)

अधिसूचना के अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर मानदेय में वृद्धि की गई है:

  • जिला प्रमुख: जिला परिषद के मुखिया, जिला प्रमुख का मानदेय 16,698 रुपये से बढ़ाकर 18,368 रुपये कर दिया गया है।
  • पंचायत समिति प्रधान: ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रधान अब 11,689 रुपये के बजाय 12,858 रुपये प्राप्त करेंगे।
  • सरपंच: ग्रामीण स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाने वाले सरपंचों का मानदेय भी 6,679 रुपये से बढ़ाकर 7,347 रुपये कर दिया गया है।

अप्रैल से लागू होगा नया नियम, मई में होगा पहला भुगतान

पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम के हस्ताक्षरों से जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। चूंकि मानदेय का भुगतान कार्य पूर्ण होने के बाद अगले महीने होता है, इसलिए बढ़ी हुई राशि का पहला भुगतान ‘अप्रैल पेड इन मई’ (April Paid in May) के रूप में किया जाएगा।

गौरतलब है कि इस वृद्धि के लिए राज्य के वित्त विभाग ने 19 मार्च 2026 को ही अपनी सहमति दे दी थी, जिसके बाद अब विभाग ने औपचारिक आदेश जारी किए हैं।

जनप्रतिनिधियों में उत्साह, कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद

सरकार के इस फैसले का पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। जानकारों का मानना है कि इस बढ़ोतरी से न केवल जनप्रतिनिधियों के सम्मान में वृद्धि होगी, बल्कि उनके कार्य करने के उत्साह और मनोबल में भी बढ़ोत्तरी होगी, जिसका सीधा सकारात्मक असर ग्रामीण विकास कार्यों पर देखने को मिलेगा।

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