हाईकोर्ट ने जारी की 34 ज्यूडिशियल अफसरों की तबादला सूची, ‘ऑन रिक्वेस्ट’ वाले अफसरों को नहीं मिलेगा जॉइनिंग टाइम

जोधपुर/जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने प्रशासनिक आवश्यकताओं (Administrative Exigencies) को देखते हुए राज्य की न्यायिक सेवा में बड़ा फेरबदल किया है. हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) के कुल 34 अधिकारियों का तबादला और नवीन पदस्थापन किया गया है. इस सूची में जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर से लेकर सिविल न्यायाधीश स्तर के अधिकारी शामिल हैं.

कई प्रमुख विशेष अदालतों के पीठासीन अधिकारी बदले

जारी आदेश के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (ACB), पॉक्सो (POCSO), सीबीआई (CBI) और एससी/एसटी (SC/ST) मामलों की विशेष अदालतों में बड़े बदलाव किए गए हैं:

  • प्रहलाद राय शर्मा (RJ00327): सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या 2, जयपुर महानगर-द्वितीय से अब न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) संख्या 2, भीलवाड़ा के पद पर भेजे गए हैं।
  • खगेंद्र कुमार शर्मा (RJ00301): विशेष न्यायाधीश (CBI) कोर्ट संख्या 3, जयपुर महानगर-प्रथम से न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), जालोर स्थानांतरित किए गए हैं ।
  • प्रदीप कुमार मोदी (RJ00392): इन्हें इनके स्वयं के अनुरोध (On Request) पर भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट से जयपुर में विशेष न्यायाधीश (CBI) कोर्ट संख्या 3 के पद पर लगाया गया है।
  • राजेश कुमार डारिया (RJ00460): न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) संख्या 1, जोधपुर महानगर से अब सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (ACB) संख्या 2, जयपुर महानगर-द्वितीय होंगे।
  • गोविंद राम मीणा (RJ00814): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 3, भीलवाड़ा से अब न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (SC/ST अत्याचार निवारण) मामले, भरतपुर के पद पर तैनात किए गए हैं।

आपसी सहमति और अनुरोध पर भी हुए तबादले

इस स्थानांतरण सूची में कई अधिकारियों की ‘ऑन रिक्वेस्ट’ अर्जियों को भी स्वीकार किया गया है, जिसके तहत कुछ अधिकारियों के बीच आपसी फेरबदल भी देखने को मिला है:

  • लोकेश परिहार (RJ01383) (बामनवास, सवाई माधोपुर) और सुरेश कुमार सेन (RJ01391) (भोपालगढ़, जोधपुर) का एक-दूसरे के स्थान पर परस्पर तबादला किया गया है।
  • इसी तरह शिखा चरण (RJ01335) (मावली, उदयपुर) और प्रीतिश पाराशर (RJ01770) (उदयपुर दक्षिण) के कार्यक्षेत्रों में भी परस्पर बदलाव किया गया है।

हाईकोर्ट के कड़े निर्देश: ‘ऑन रिक्वेस्ट’ वालों को नहीं मिलेगा जॉइनिंग टाइम

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस और शर्तें भी तय की गई हैं:

  1. भत्तों और समय पर रोक: जिन न्यायिक अधिकारियों का तबादला उनके स्वयं के अनुरोध (On Request) पर किया गया है, वे नियमानुसार ट्रांसफर अलाउंस (स्थानांतरण भत्ता) और जॉइनिंग टाइम (कार्यग्रहण अवधि) के हकदार नहीं होंगे ।
  2. पदभार सौंपना: सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थापित नियमों के तहत तुरंत अपना कार्यभार सौंपें।
  3. ऑनलाइन रिपोर्टिंग अनिवार्य: सभी अधिकारियों को राहत मिलने (Relieving) और नए पद पर जॉइन करने (Joining) की रिपोर्ट उसी दिन ई-पोर्टल (E-Portal) के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट करनी होगी । इसकी हार्ड कॉपी अलग से कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है।
  4. पदस्थापन की प्रतीक्षा: यदि किसी अधिकारी का उत्तराधिकारी (Successor) उनके पदस्थापन आदेश जारी होने से पहले ही कार्यभार संभाल लेता है, तो संबंधित अधिकारी को उसी मुख्यालय पर अपने आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी।

इस आदेश की प्रतिलिपि राजस्थान के राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, विधि मंत्री के सचिव, महाधिवक्ता और सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दी गई है।

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