उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ‘मिशन मोड’ पर राजस्थान: आगामी तीन माह में होगा तौलन यंत्रों का सत्यापन और पैकर रजिस्ट्रेशन

जयपुर, राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने उपभोक्ताओं को पूरा तौल और गुणवत्तापूर्ण डिब्बाबंद वस्तुएं सुनिश्चित करने के लिए बड़े अभियान की घोषणा की है। बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को आगामी तीन माह तक ‘मिशन मोड’ पर कार्य करने के कड़े निर्देश दिए।

अभियान के मुख्य बिंदु:

1. पैकर रजिस्ट्रेशन का विशेष अभियान: विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत अब सभी पैकेज्ड वस्तुएं बेचने वाले व्यापारियों के लिए पैकर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगले तीन महीनों में शत-प्रतिशत व्यापारियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।

2. राशन की दुकानों पर 45 दिन का अल्टीमेटम: उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर गेहूं वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए वहां उपयोग किए जाने वाले सभी तौलन यंत्रों का सत्यापन अगले 45 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थियों को मिलने वाले राशन के तौल में कोई गड़बड़ी न हो।

3. खुदरा व्यापार और ज्वैलर्स पर रहेगी पैनी नजर: आगामी तीन महीनों के भीतर प्रदेश के सभी:

  • गेहूं खरीद केंद्रों
  • ज्वैलरी शोरूम (ज्वैलर्स)
  • खुदरा व्यापारियों के तौलन यंत्रों की सघन जांच और सत्यापन किया जाएगा। विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नवनियुक्त अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी

बैठक के दौरान विभाग को तकनीकी और व्यावहारिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उपस्थित अधिकारियों से सुझाव लिए गए। मंत्री श्री गोदारा ने 12 नवनियुक्त विधिक मापविज्ञान अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि वे नई ऊर्जा के साथ प्रदेश को इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में कार्य करें।

उपभोक्ताओं को जागरूक होने की अपील

शासन सचिव अंबरीश कुमार ने बताया कि विभाग का लक्ष्य केवल नियमों को लागू करना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा करना है कि उन्हें उनके द्वारा चुकाई गई राशि के बदले वस्तु का पूरा और सही वजन प्राप्त हो रहा है।

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