फास्टैग का नया नियम लागू: अब नहीं पड़ेगी ‘नो योर व्हीकल’ (KYV) की जरूरत, NHAI ने दी बड़ी छूट

नई दिल्ली, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने राजस्थान सहित पूरे देश के वाहन चालकों को आज 1 फरवरी 2026 से एक बड़ी राहत दी है। अब कार, जीप और वैन श्रेणी के वाहनों के लिए फास्टैग (FASTag) जारी करने के बाद अनिवार्य ‘अपने वाहन को जानें’ (Know Your Vehicle – KYV) प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है।

क्या है नया नियम?

एनएचएआई के नए निर्देशों के अनुसार, अब फास्टैग एक्टिवेट होने के बाद ग्राहकों को किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन या फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। पहले वाहन मालिकों को फास्टैग जारी होने के बाद वाहन के आगे, पीछे और साइड की तस्वीरें अपलोड करनी पड़ती थीं, जिससे कई बार टैग ब्लैकलिस्ट होने या एक्टिवेशन में देरी का सामना करना पड़ता था।

बैंकों की बढ़ेगी जिम्मेदारी

अब वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की होगी। बैंक फास्टैग जारी करने से पहले ही VAHAN डेटाबेस के जरिए वाहन के विवरण का सत्यापन करेंगे। यदि डेटा उपलब्ध नहीं होगा, तो आरसी (RC) के माध्यम से जांच की जाएगी। एक बार टैग जारी होने के बाद, वह तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

प्रमुख बदलाव और उनके फायदे:

बदलाव (Changes)वाहन मालिकों को फायदा (Benefits)
एक्टिवेशन के बाद वेरिफिकेशन नहींसमय की बचत और बार-बार फोटो अपलोड से मुक्ति।
सिर्फ गड़बड़ी पर होगी जांचदुरुपयोग या गलत टैग की शिकायत होने पर ही KYV होगा।
कागजी कार्रवाई कमबार-बार दस्तावेज जमा करने का झंझट खत्म।
नो ब्लैकलिस्ट डरवेरिफिकेशन पेंडिंग होने के कारण टैग बंद नहीं होगा।

“सरकार का उद्देश्य टोल प्लाजा पर यात्रा को सुगम बनाना और तकनीकी बाधाओं को कम करना है। नए नियमों से आम जनता को टोल पर लगने वाले समय और अनावश्यक कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिलेगा।”


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