RU आवास विवाद: ‘Expose Now’ के खुलासे के बाद बैकफुट पर राजस्थान विवि प्रशासन, IPS का आवंटन निरस्त

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में नियम विरुद्ध तरीके से एक आईपीएस (IPS) अधिकारी को बंगला आवंटित करने के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। शिक्षकों के भारी विरोध और मीडिया पोर्टल ‘Expose Now’ द्वारा प्रमुखता से खबर उठाए जाने के बाद, प्रशासन ने विवादित आवंटन आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है।

क्या था पूरा मामला?

हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु (VC) द्वारा एक आईपीएस अधिकारी को विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ‘प्रोफेसर श्रेणी’ का बंगला आवंटित किया गया था। इस निर्णय के बाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। शिक्षकों का तर्क था कि यह आवंटन ‘राजस्थान विश्वविद्यालय आवास नियम 1982’ का सीधा उल्लंघन है।

नियमों के अनुसार, विश्वविद्यालय के आवास केवल वहां के कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ही होते हैं। बाहरी अधिकारियों को इस तरह के आवंटन को शिक्षकों ने कुलगुरु की “मनमानी” करार देते हुए प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी कड़ी नाराजगी दर्ज कराई थी।

दस्तावेज़ में क्या है?

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक कार्यालय आदेश (क्रमांक: सा.प्र./2026/6992-100, दिनांक 06.02.2026) के अनुसार:

“पूर्व में जारी आदेश क्रमांक सा.प्र./एच.ए.सी./2026/6955-62 दिनांक 05.02.2026 को तुरंत प्रभाव से प्रत्याहृत (Withdraw) किया जाता है।”

इस आदेश की प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक (Subsidiary Intelligence Bureau), उप मुख्यमंत्री के विशिष्ट सहायक और विश्वविद्यालय के अन्य प्रमुख अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।

शिक्षकों की जीत और प्रशासन पर सवाल

शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को नियमों के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। बाहरी दखल या विशेष विशेषाधिकारों के नाम पर नियमों की बलि चढ़ाना संस्थान की गरिमा के खिलाफ है। ‘Expose Now’ द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद बने दबाव के कारण महज 24 घंटे के भीतर ही प्रशासन को अपना पिछला आदेश निरस्त करना पड़ा।

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