Section 69 of BNS: धोखेबाज प्रेमियों को कोर्ट की कड़ी फटकार, कुंडली न मिलना अब नहीं चलेगा बहाना

नई दिल्ली: क्या कुंडली न मिलने का बहाना बनाकर शादी से इनकार करना अपराध है? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सवाल पर स्पष्ट किया है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध (Physical Relations) बनाना और बाद में ‘कुंडली’ न मिलने की बात कहकर मुकर जाना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत ‘धोखाधड़ी’ (Deceitful Means) माना जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma) की अदालत में जयंत वत्स नाम के एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी।

  • आरोपी और पीड़िता करीब 8 साल से रिलेशनशिप में थे।
  • आरोपी ने महिला को लगातार यह भरोसा दिलाया था कि उनकी शादी में कोई रुकावट नहीं है और उनकी ‘कुंडली’ पहले ही मिल चुकी है।
  • इसी भरोसे के आधार पर दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए।
  • लेकिन बाद में आरोपी ने अचानक यह कहकर शादी से इनकार कर दिया कि उनकी कुंडली आपस में मेल नहीं खाती है।
  • महिला की शिकायत के बाद जनवरी 2026 में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई, और 4 जनवरी से आरोपी न्यायिक हिरासत में है।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘सुनियोजित धोखा है यह’

हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कई अहम बातें स्पष्ट कीं:

  • Section 69 BNS का सीधा उल्लंघन: कोर्ट ने कहा कि झूठे वादे या धोखाधड़ी के साधनों (Deceitful Means) का इस्तेमाल करके यौन संबंध बनाना BNS की धारा 69 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
  • केवल ‘रिश्ता टूटना’ नहीं: अदालत ने माना कि यह मामला महज दो लोगों के बीच ‘रिश्ता खराब होने’ (Relationship turning sour) का नहीं है, बल्कि आरोपी ने परिवार की शर्तों को जानते हुए भी लगातार झूठा आश्वासन दिया।
  • अहम सवाल: कोर्ट ने कहा कि अगर कुंडली मिलना (Horoscope Matching) जैसी सामाजिक या धार्मिक शर्तें इतनी ही जरूरी थीं, तो रिश्ते की शुरुआत में ही इन्हें देखा जाना चाहिए था, न कि सालों की इंटिमेसी के बाद इससे बचने का बहाना बनाया जाना चाहिए।

BNS की धारा 69 क्या है?

पुराने कानून (IPC) में शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के मामलों को अक्सर धारा 376 (Rape) के तहत दर्ज किया जाता था। लेकिन नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 में इसके लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके तहत नौकरी, प्रमोशन या शादी का झूठा वादा कर (धोखाधड़ी के साधनों से) यौन संबंध बनाना अपराध है, जिसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

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